एआरबी टाइम्स ब्यूरो, रामपुर बुशहर
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्राैर स्थित रामपुर ने आरोपी सेस राम पुत्र समतू राम, निवासी गांव टीपरी, डाकघर धार, तहसील आनी, जिला कुल्लू (हि.प्र.) को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
उप-जिला न्यायवादी कमल चन्देल ने बताया कि वर्ष 2019 में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुजा सूद की अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। जिसके बाद आरोपी ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की, जहां फैसले में कुछ खामियां पाए जाने पर केस फाइल को पुनः निर्णय हेतु इसी अदालत को भेज दिया गया।
यह मामला वर्ष 2016 का है, जिसमें आरोपी ने एक अध्यापक को अपने घर बुलाकर शराब पिलाई और बाद में दराट से हमला कर सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद आरोपी ने मृतक के शव को बोरे में भरकर झाड़ियों में छिपा दिया था।
अदालत ने उच्च न्यायालय द्वारा बताए गए बिंदुओं के आधार पर आरोपी को सफाई पेश करने का दोबारा अवसर दिया। दोनों पक्षों की दलीलों और समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने आरोपी सेस राम को उम्र कैद और 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
सरकार की ओर से मुकदमे की पैरवी उप-जिला न्यायवादी कमल चन्देल ने की।
