एआरबी टाइम्स ब्यूरो, रामपुर बुशहर
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पोक्सो कोर्ट), किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष का कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने पीड़िता को एक लाख रुपये मुआवजा देने के भी आदेश दिए हैं।
अदालत ने आरोपी सोनी कुमार उर्फ सोनू पुत्र सीता राम, निवासी गांव बरकल, डाकघर मुनीष बाहली (देवठी), तहसील रामपुर, जिला शिमला को बीएनएस व पोक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया। फैसले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 26 जनवरी 2024 को पीड़िता गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम देखने गई थी, जहां उसकी आरोपी से मुलाकात हुई। आरोपी उसे कार्यक्रम दिखाने के बहाने रामपुर लाया और शराब के नशे में एक गेस्ट हाउस में जबरन शारीरिक संबंध बनाए।
इसके बाद आरोपी शादी का झांसा देकर पीड़िता को अपने घर ले गया, जहां वह करीब छह महीने रही और गर्भवती हो गई। आरोपी द्वारा दी गई दवाइयों से पीड़िता की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे रामपुर बस स्टैंड पर छोड़ दिया गया। नाबालिग पीड़िता ने अपनी मां को बुलाकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। अदालत में कुल 15 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को बार-बार बलात्कार का दोषी मानते हुए सजा सुनाई। सरकार की ओर से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की।
