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एआरबी टाइम्स
अदालत

Rampur Bushahr/Kinnaur: 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत: किन्नौर, रामपुर व आनी में विभिन्न मामलों का होगा निपटारा

राष्ट्रीय लोक अदालत 09 मई 2026 को आयोजित होगी, जिसमें एनआई एक्ट धारा 138, मनी रिकवरी, श्रम विवाद, बिजली-पानी बिल, भरण-पोषण व अन्य दीवानी व आपराधिक मामलों का समाधान किया जाएगा।
ATUL RAJBy ATUL RAJApril 17, 2026No Comments2 Mins Read
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एआरबी टाइम्स ब्यूरो | रामपुर बुशहर/किन्नौर

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 09 मई, 2026 को किया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के मामलों का आपसी सहमति से त्वरित निपटारा किया जाएगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर के सचिव अजय कुमार ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस लोक अदालत में धारा 138 के तहत एन.आई. अधिनियम से संबंधित मामले, मनी रिकवरी, श्रम विवाद, बिजली एवं पानी के बिल, भरण-पोषण से जुड़े प्रकरण सहित अन्य आपराधिक (कंपाउंडेबल) एवं दीवानी मामलों की सुनवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि न्यायालयों में लंबित मामलों में क्रिमिनल कंपाउंडेबल ऑफेंस, एनआई एक्ट के मामले, वाहन दुर्घटना, श्रम विवाद, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भू-अधिग्रहण, वेतन व भत्ते, सेवानिवृत्ति, राजस्व मामले (जिला व उच्च न्यायालय में लंबित) तथा अन्य दीवानी प्रकरण जैसे किराया, गुजारा भत्ता, हिदायत व विशिष्ट प्रदर्शन से संबंधित मामलों को भी राष्ट्रीय लोक अदालत में शामिल किया जाएगा।

उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि जो व्यक्ति अपने मामलों का समाधान लोक अदालत के माध्यम से करवाना चाहते हैं, वे संबंधित न्यायिक न्यायालय परिसर रामपुर बुशहर, रिकांग पिओ (जिला किन्नौर), आनी (जिला कुल्लू) या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रिकांग पिओ के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 01786-223605 या ईमेल secy-dlsa-kin-hp@gov.in पर संपर्क किया जा सकता है।

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अतुल राज ARB Times के एडिटर हैं और डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में कई वर्षों का अनुभव रखते हैं। समसामयिक घटनाओं, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है। निष्पक्ष, तथ्यपरक और विश्लेषणात्मक पत्रकारिता को प्राथमिकता देते हुए वे पाठकों तक सटीक और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

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