किन्नौर जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए एक व्यक्ति को अदालत ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। यह फैसला रामपुर बुशहर स्थित फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो/दुष्कर्म प्रभाग) के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सुनाया।
Kinnaur : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, पॉक्सो कोर्ट ने लगाया 10 हजार का जुर्माना
किन्नौर जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी ललित मोहन को पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला पुलिस की प्रभावी जांच और अभियोजन के आधार पर आया।
Anil Razel
अनिल राजेल ARB Times में सीनियर रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं। जमीनी मुद्दों, जनसरोकारों और समसामयिक घटनाओं की रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है। सटीक जानकारी, संतुलित दृष्टिकोण और सरल प्रस्तुति उनकी पत्रकारिता की पहचान है। वे पाठकों तक भरोसेमंद और प्रभावी खबरें पहुंचाने के लिए लगातार सक्रिय रहते हैं।
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