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    Kinnaur : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, पॉक्सो कोर्ट ने लगाया 10 हजार का जुर्माना

    किन्नौर जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी ललित मोहन को पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला पुलिस की प्रभावी जांच और अभियोजन के आधार पर आया।
    Anil RazelBy Anil RazelJune 23, 2026No Comments2 Mins Read
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    एआरबी टाइम्स, रिकांगपिओ

    किन्नौर जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए एक व्यक्ति को अदालत ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। यह फैसला रामपुर बुशहर स्थित फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो/दुष्कर्म प्रभाग) के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सुनाया।

    आरोपी ललित मोहन निवासी कल्पा, जिला किन्नौर के खिलाफ पुलिस थाना रिकांगपिओ में 22 दिसंबर 2022 को एफआईआर संख्या 131/2022 दर्ज की गई थी। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 376(2), 376(3) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य जुटाए और मामले को अदालत में प्रस्तुत किया।

    इस मामले की जांच तत्कालीन थाना प्रभारी रिकांगपिओ एवं उपनिरीक्षक जनेश्वर सिंह ने की थी, जो वर्तमान में विजिलेंस मुख्यालय में निरीक्षक के पद पर तैनात हैं। उन्होंने गहन जांच के बाद 20 फरवरी 2023 को आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अपना पक्ष मजबूती से रखा।

    अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और तथ्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस विभाग ने इसे प्रभावी जांच और सशक्त अभियोजन का परिणाम बताया है।

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    अनिल राजेल ARB Times में सीनियर रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं। जमीनी मुद्दों, जनसरोकारों और समसामयिक घटनाओं की रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है। सटीक जानकारी, संतुलित दृष्टिकोण और सरल प्रस्तुति उनकी पत्रकारिता की पहचान है। वे पाठकों तक भरोसेमंद और प्रभावी खबरें पहुंचाने के लिए लगातार सक्रिय रहते हैं।

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