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एआरबी टाइम्स
अदालत

Court: रामपुर POCSO कोर्ट का फैसला: नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को कारावास, 5 हजार रुपये जुर्माना

रामपुर स्थित POCSO कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में किन्नौर निवासी आरोपी सन्नी नेगी को दोषी ठहराते हुए कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में 18 गवाहों के बयान दर्ज किए गए।
ATUL RAJBy ATUL RAJAugust 6, 2026Updated:August 6, 2026No Comments2 Mins Read
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एआरबी टाइम्स ब्यूरो, रामपुर बुशहर

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (POCSO Court) किन्नौर, रामपुर ने नाबालिग से छेड़छाड़ और पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामले में आरोपी सन्नी नेगी (23) निवासी गांव कोठी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत एक वर्ष कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि यह मामला 8 दिसंबर 2023 का है। शिकायत के अनुसार, रात करीब 10 बजे आरोपी अपने एक अन्य साथी के साथ पीड़िता के घर के ऊपर सड़क पर वाहन खड़ा कर पीड़िता और उसके परिवार के साथ गाली-गलौच करने लगा तथा उनके घर पर पत्थर भी फेंके। जांच में सामने आया कि इससे पहले भी आरोपी नाबालिग पीड़िता, जिसकी आयु उस समय 14 वर्ष थी, को रास्ते में आते-जाते परेशान करता और उसके साथ छेड़छाड़ करता था। शुरुआत में पीड़िता ने मामला आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन आरोपी के घर तक पहुंचने के बाद परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई।

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पूरी करने के बाद आरोपपत्र (चालान) पॉक्सो कोर्ट में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने 18 गवाहों के बयान दर्ज किए। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध पाए और उसे पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत एक वर्ष कारावास एवं 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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अतुल राज ARB Times के एडिटर हैं और डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में कई वर्षों का अनुभव रखते हैं। समसामयिक घटनाओं, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है। निष्पक्ष, तथ्यपरक और विश्लेषणात्मक पत्रकारिता को प्राथमिकता देते हुए वे पाठकों तक सटीक और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

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