अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (POCSO कोर्ट), किन्नौर स्थित रामपुर ने छह वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में आरोपी रोशन लाल बंजारा को दोषी करार देते हुए कुल 20 वर्ष के कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को POCSO अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत यह सजा सुनाई। फैसले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि आरोपी रोशन लाल बंजारा, पुत्र स्वर्गीय शोला बंजारा, मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है और वर्तमान में रामपुर क्षेत्र में रहकर आइसक्रीम बेचने का काम करता था।
अभियोजन के अनुसार, 3 अक्टूबर 2025 को छह वर्षीय पीड़िता अपने भाई के साथ अपनी दुकान के सामने खेल रही थी। इसी दौरान आरोपी बच्ची की माता की मनियारी की दुकान के पास आया और आइसक्रीम खिलाने के बहाने उसे अपने ठेले पर ले गया। उस समय बच्ची की माता दुकान पर ग्राहक को सामान देने में व्यस्त थी।
कुछ समय बाद जब बच्ची की माता उसे लेने आइसक्रीम के ठेले पर पहुंची तो उसने आरोपी को बच्ची का पाजामा खोलकर उसके साथ गलत काम करने का प्रयास करते हुए देखा। बच्ची की माता ने आरोपी को धक्का देकर अलग किया। अभियोजन के अनुसार, उस समय आरोपी ने शराब पी रखी थी। इसके बाद बच्ची की माता उसे लेकर पुलिस थाना पहुंची और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामले की जांच पूरी करने के बाद चालान POCSO कोर्ट में पेश किया।
अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 10 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सही पाया और उसे POCSO अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कारावास तथा 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
