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    अदालत

    Court: 6 किलो 24 ग्राम चरस बरामदगी के मामले में आरोपी बरी

    रामपुर अदालत ने 6 किलो 24 ग्राम चरस बरामदगी के NDPS मामले में राज कुमार और राम लाल को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। दोनों स्वतंत्र गवाह अदालत में मुकर गए।
    ATUL RAJBy ATUL RAJSeptember 15, 2026No Comments2 Mins Read
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    एआरबी टाइम्स ब्यूरो, रामपुर बुशहर

    अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में आरोपी राज कुमार और राम लाल को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री हरमेश कुमार की अदालत में हुई।

    अदालत में प्रस्तुत मामले के अनुसार 2 मई 2022 को पुलिस ने आरोपी राज कुमार पुत्र भाग दास, निवासी गांव कुटवा, डाकघर जाऔं, तहसील आनी, जिला कुल्लू को कुटवा नामक स्थान पर 6 किलो 24 ग्राम चरस के साथ पकड़े जाने का दावा किया था। पुलिस के अनुसार कार्रवाई के दौरान दो स्वतंत्र गवाह भी मौके पर मौजूद थे।

    मामले की सुनवाई के दौरान दोनों स्वतंत्र गवाह अदालत में अपने पूर्व बयानों से मुकर गए। गवाहों के मुकरने के बाद अदालत ने पुलिस की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों पर संदेह जताया। अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर सका।

    अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी राज कुमार और राम लाल को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। बताया गया कि राज कुमार करीब चार वर्षों से जेल में था।

    न्यायालय के इस फैसले के बाद एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज इस मामले का निपटारा हो गया।

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    अतुल राज ARB Times के एडिटर हैं और डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में कई वर्षों का अनुभव रखते हैं। समसामयिक घटनाओं, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है। निष्पक्ष, तथ्यपरक और विश्लेषणात्मक पत्रकारिता को प्राथमिकता देते हुए वे पाठकों तक सटीक और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

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