एआरबी टाइम्स ब्यूरो, शिमला
शिमला जिले के चौपाल थाना क्षेत्र से जुड़े एक गंभीर मामले में विशेष न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट (दुष्कर्म एवं पॉक्सो), शिमला की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
मामले का विवरण:
एफआईआर संख्या: 17/2021 (दिनांक: 14.02.2021)
पंजीकृत धाराएँ: धारा 376 भारतीय दंड संहिता (IPC) एवं धारा 4 पॉक्सो एक्ट (POCSO Act)
पुलिस थाना: चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
दोषी का विवरण: वंश कल्टा उर्फ गोलू (पुत्र रूप लाल), निवासी तहसील चौपाल, जिला शिमला (घटना के समय आयु: 16 वर्ष)
न्यायालय का निर्णय:
माननीय अदालत ने पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर वंश कल्टा उर्फ गोलू को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कारावास और ₹10,000 के जुर्माने से दंडित किया है।
पुलिस की प्रभावी कार्रवाई:
चौपाल पुलिस ने इस मामले में त्वरित और पेशेवर रुख अपनाते हुए प्रभावी अन्वेषण किया और अदालत में सभी आवश्यक साक्ष्य समयबद्ध तरीके से प्रस्तुत किए। अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी के परिणामस्वरूप अदालत ने दोषी को सजा सुनाई, जिससे पीड़ित को न्याय मिल सका है।
