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    Rampur Bushahr: पोक्सो कोर्ट का फैसला: एक आरोपी को 5 वर्ष व एक को 1 वर्ष की सजा

    ARB Times DeskBy ARB Times DeskJune 27, 2025Updated:November 23, 2025No Comments2 Mins Read
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    एआरबी टाइम्स ब्यूरो

    रामपुर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (POCSO कोर्ट), किन्नौर स्थित रामपुर ने पोक्सो अधिनियम के तहत दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। न्यायालय ने अरविन्द उर्फ विक्की भलैंई पुत्र श्याम लाल निवासी गांव बटाली डाकघर कस्तोट तहसील रामपुर जिला शिमला को पाँच वर्ष साधारण कारावास व ₹10,000 का जुर्माना तथा विशाल भलैंई पुत्र श्याम लाल निवासी गांव बटाली डाकघर करतोट तहसील रामपुर को एक वर्ष साधारण कारावास और ₹2,000 जुर्माने की सजा सुनाई।

    इस बात की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चन्देल ने कि मामला दिनांक 06 अप्रैल 2023 से जुड़ा है, जब अरविंद ने नाबालिग पीड़िता के घर जाकर उससे शादी की बात कही, लेकिन जब पीड़िता ने उसे भाई समान बताया, तो आरोपी ने जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक छेड़छाड़ की। पीड़िता डर के कारण उस वक्त चुप रही।

    बाद में 08 मई 2023 को जब पीड़िता स्कूल से लौट रही थी, तो अरविंद और विशाल ने मोटरसाइकिल पर उसका पीछा कर अश्लील इशारे किए। डरी हुई पीड़िता ने घर पहुंचकर अपनी मां को पूरी घटना बताई और झाकड़ी थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई।

    इसके बाद भी आरोपी अरविंद दोबारा पीड़िता के घर पहुंचकर उसका हाथ पकड़ने और छाती दबाने की कोशिश की।

    गौरतलब है कि अरविंद पर झाकड़ी थाना में छेड़छाड़, घर में घुसपैठ और मारपीट के पाँच मामले पहले से दर्ज हैं, जबकि विशाल के खिलाफ ऐसे ही तीन मामले दर्ज हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 13 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए, जिनके आधार पर अदालत ने आरोपियों को दोषी ठहराया।

    उप जिला न्यायवादी कमल चन्देल ने बहस के दौरान अदालत से निवेदन किया कि आरोपीगण बार-बार इस प्रकार के अपराधों में संलिप्त रहे हैं और समाज में डर का वातावरण पैदा कर रहे हैं, अतः इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अदालत ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों को गंभीरता से लेते हुए यह सजा सुनाई।

    #LawAndOrder #POCSOAct2025 #POCSOCourt #अपराध_के_खिलाफ #न्यायिक_फैसला #महिला_सुरक्षा #रामपुर_न्याय #हिमाचलप्रदेश
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