Mandi : चरस रखने के दो दोषियों को 17-17 साल की सजा

एआरबी टाइम्स ब्यूरो

मंडी। मंडी जिला न्यायालय ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज (NDPS) अधिनियम के तहत दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें 17-17 वर्षों के कठोर कारावास और ₹1,60,000 व 1,60,000/- जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (फॅमिली कोर्ट) मंडी की अदालत ने कालीदास (गांव मंदिर टांडा, बल्ह) और टेक सिंह (गांव माहला, बंजार) को 11.584 कि.ग्रा. चरस रखने के अपराध में यह सजा सुनाई।

9 मार्च 2023 को ASP मंडी के नेतृत्व में पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि आरोपी कालीदास भारी मात्रा में चरस लेने जा रहा है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसकी सिल्वर रंग की इनोवा (HP65B-6465) का पीछा किया और बंजार से लौटते वक्त उसे बालीचौकी के पास रोक लिया। तलाशी के दौरान पुलिस ने कालीदास की इनोवा से 11.584 किलो चरस बरामद की। मौके पर कालीदास और उसके सहयोगी टेक सिंह को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान दोनों ने एक अन्य व्यक्ति डूर सिंह का नाम लिया, लेकिन साक्ष्य के अभाव में डूर सिंह को बरी कर दिया गया। विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र गोस्वामी ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने अदालत में 24 गवाह पेश किए। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपियों को दोषी माना और उन्हें NDPS अधिनियम के तहत सख्त सजा सुनाई।

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