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Dharamshala : नाबालिग से यौन उत्पीड़न केस में आरोपी दोषी, 2 साल की कठोर सजा

धर्मशाला में नाबालिग से यौन उत्पीड़न और अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी के मामले में आरोपी दोषी करार। फास्ट ट्रैक पोक्सो अदालत ने 2 साल का कठोर कारावास और ₹35 हजार जुर्माना लगाया।
ARB Times DeskBy ARB Times DeskDecember 15, 2025No Comments2 Mins Read
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धर्मशाला। नाबालिग को नशीला पेय पदार्थ पिलाकर उसकी अश्लील तस्वीरें खींचने और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। धर्मशाला स्थित फास्ट ट्रैक विशेष पॉक्सो अदालत ने दोषी को दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

यह सजा नाबालिग के यौन उत्पीड़न, धमकी देने और आईटी एक्ट के तहत दर्ज मामले में दोष सिद्ध होने पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नितिन मित्तल की अदालत ने सुनाई। मामला पुलिस थाना धर्मशाला के अंतर्गत 28 सितंबर 2022 को दर्ज किया गया था। अभियोजन के अनुसार दोषी पीड़िता का रिश्तेदार था और बीते दो वर्षों से उसे परेशान कर रहा था। आरोप है कि उसने नाबालिग को नशीला पेय पदार्थ पिलाकर उसकी अश्लील तस्वीरें खींचीं और बाद में उन्हें वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता को डराता रहा।

अगस्त 2022 में दोषी ने धमकी देकर पीड़िता को मिलने के लिए मजबूर किया और उसके साथ छेड़छाड़ की। उसने पीड़िता और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दी थी तथा पीड़िता के बालिग होने पर उसे भगाने की बात कही थी। पीड़िता की ओर से यह पूरी घटना अपने पिता को बताए जाने के बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों और 16 गवाहों के बयानों के आधार पर बैजनाथ क्षेत्र के व्यक्ति को दोषी ठहराया गया।

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