एआरबी टाइम्स ब्यूरो
रामपुर बुशहर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पोक्सो कोर्ट), किन्नौर स्थित रामपुर ने 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ बलात्कार के दोषी पाए गए आरोपी राकेश कुमार (27 वर्ष), पुत्र शोभा राम, निवासी गांव ठारला, डाकघर जाओं, तहसील निरमंड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹3000 के जुर्माने की सजा सुनाई है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि यह जघन्य घटना 20 नवंबर 2023 की रात करीब 9 बजे की है, जब पीड़िता अपने घर पर अकेली थी। इसी दौरान आरोपी राकेश कुमार उसके रसोईघर में घुस आया और पीड़िता के साथ बलात्कार किया।
पीड़िता ने खुद को बचाने की भरसक कोशिश की तथा आरोपी के चेहरे पर नाखूनों से खरोंच भी मारी, लेकिन उम्रदराज होने के कारण वह खुद को पूरी तरह बचा नहीं सकी। घटना की सूचना पीड़िता ने अपनी बेटी और दामाद को दी, जिन्होंने पुलिस को सूचित किया।
पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसे अब तक जमानत नहीं मिली थी। मामले की सुनवाई के दौरान कुल 16 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।