Crime: चिट्टा रखने के मामले में मंडी अदालत का फैसला: दो आरोपियों को दो साल की सजा, ₹10,000 जुर्माना

एआरबी टाइम्स ब्यूरो
मंडी। जिला मंडी की अदालत ने नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए दो चिट्टा तस्करों को दो साल के साधारण कारावास और ₹10,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषियों को तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सजा पाने वाले आरोपी नेता सिंह पुत्र श्याम लाल, निवासी गांव ढलवानी, डाकघर लागधार, तहसील कोटली, जिला मंडी तथा हुक्कम सिंह पुत्र बेली राम, निवासी गांव घवान, डाकघर कोट तुंगल, तहसील कोटली, जिला मंडी हैं।

विशेष लोक अभियोजक विनोद भारद्वाज ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला 1 जनवरी 2020 का है। संदर पुलिस थाना की टीम मंडी शहर में गश्त पर थी। सुबह करीब 11:15 बजे मस्जिद के पास जेल रोड पर सूचना मिली कि रत्न ज्वेलर्स की इमारत की दूसरी मंजिल में दो व्यक्ति चिट्टा बेचने का काम कर रहे हैं। छापेमारी के दौरान कमरे से दो व्यक्ति पकड़े गए और उनसे पूछताछ में उनके नाम और पते की पुष्टि हुई।

तलाशी के दौरान कमरे से एक सफेद गांठनुमा पदार्थ बरामद हुआ, जो “ड्रग डिटेक्शन किट” से जांचने पर चिट्टा (हेरोइन) पाया गया। बरामद चिट्टे का कुल वजन 13.16 ग्राम था। जांच के बाद थाना अधिकारी ने चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया।

मामले में अभियोजन पक्ष ने 15 गवाहों के बयान दर्ज करवाए, जिन्हें अदालत ने भरोसेमंद माना। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।

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