एआरबी टाइम्स ब्यूरो | कुल्लू
राष्ट्रीय महत्व की आधारभूत संरचना रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन (आरएचपीएस) की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला दण्डाधिकारी कुल्लू अनुराग चन्द्र शर्मा ने परियोजना के संवेदनशील क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के ड्रोन अथवा मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) के संचालन और उड़ान पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशों के अनुसार पावर हाउस, स्विचयार्ड, सुरंगों, ट्रांसमिशन सुविधाओं तथा अन्य संबद्ध प्रतिष्ठानों के ऊपर या आसपास ड्रोन का अनधिकृत संचालन सार्वजनिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था तथा परियोजना की सुरक्षा के लिए संभावित खतरा उत्पन्न कर सकता है। इस संबंध में आरएचपीएस प्रबंधन, पुलिस विभाग तथा संबंधित उपमंडल अधिकारी (नागरिक) द्वारा सुरक्षा कारणों से प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा की गई थी।
जिला दण्डाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन के संवेदनशील क्षेत्रों में किसी भी आकार अथवा प्रकार के ड्रोन का उड़ाना, संचालन या उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेगा।
हालांकि, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, सशस्त्र बलों तथा अपने आधिकारिक दायित्वों का निर्वहन कर रही अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा संचालित ड्रोन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इसके अलावा जिला दण्डाधिकारी अथवा जिला प्रशासन द्वारा अधिकृत अधिकारी से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करने वाले ड्रोन संचालन की अनुमति दी जा सकेगी।
आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 तथा अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिला दण्डाधिकारी ने आम नागरिकों से सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदेशों का पालन करने की अपील की है।
