एआरबी टाइम्स ब्यूरो
रामपुर बुशहर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय पोक्सो कोर्ट ने रितिक पुत्र अशोक कुमार गांव व डाकघर चगांव तहसील निचार जिला किन्नौर को नाबालिक लड़की के साथ धोखाधडी व बार-बार शारीरिक शोषण करने के जुर्म में 20 वर्ष सशक्त कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। फैसले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चन्देल ने बताया कि वर्ष 2022 में जब पीडिता की उम्र 15 वर्ष के करीब थी तो ट्यूशन से लौटकर बस के लिए खडी थी, तो आरोपी उसके पास आया और पीड़िता के साथ बातचीत शुरू करके, उसे थोड़ी दूरी तक ले गया। 6 फरवरी 2022 को आरोपी दुबारा बस स्टैंड आया। जहां पर पीडिता बस का इंतजार कर रही थी और उसे वहां से थोडी दूरी पर ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। उसके बाद भी आरोपी ने पीडिता के साथ अनेक बार शारीरिक संबंध बनाये, फिर कुछ दिन बाद रितिक व रविकान्त पीडिता व उसकी बहन को लेकर जंगल गए व पूरी रात आग जला कर वहीं रहे, जिस पर पीडिता के घरवालों ने पुलिस में गुमशुदगी की सूचना दी। जांच में पाया गया कि आरोपी रितिक, पहले से ही शादीशुद्धा था और उसके बच्चे भी हैं। ट्रायल के दौरान कुल 22 गवाहों के ब्यान कलमबन्द किए गए। अदालत ने सभी साक्ष्यों, दस्तावेजों व दोनों पक्षों की दलीलों को सुजने के बाद यह फैसला सुनाया।
Trending
- Chopal: चौपाल को विकास में पीछे नहीं रहने देंगे: शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर
- Kinnaur: किन्नौर में ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम: मंत्री जगत सिंह नेगी ने मूरंग में सुनीं जनसमस्याएं
- Shimla: शिमला में भाजपा का सक्रिय सदस्यता सम्मेलन, कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन
- Rampur Bushahr: रामपुर में भाजपा का प्रदर्शन, कांग्रेस सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार और वादाखिलाफी के आरोप
- Rampur Bushahr: चुनी लाल जिंटा तीसरी बार बने कांग्रेस एससी विभाग रामपुर के अध्यक्ष, किया स्वागत
- HP Teacher Recruitment : सीबीएसई स्कूलों में 808 शिक्षकों की भर्ती, 17 अप्रैल से आवेदन, जानें पूरी डिटेल
- दैनिक राशिफल 10 अप्रैल 2026 | मेष से मीन तक पढ़ें
- Bilaspur Jobs: घुमारवीं में 17 अप्रैल को कैंपस इंटरव्यू, श्रीराम इंश्योरेंस में 6 पदों पर भर्ती
