एआरबी टाइम्स ब्यूरो | शिमला
हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी सेवा की शर्तों और आरक्षण नियमों में कुछ बेहद महत्वपूर्ण और बड़े बदलाव किए हैं। कार्मिक विभाग द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार, अब राज्य के पुरुष जॉब ट्रेनी भी 15 दिनों के पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) के पात्र होंगे। इसके साथ ही सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों और ईडब्ल्यूएस आरक्षण के नियमों में भी बड़े संशोधन किए हैं।
जॉब ट्रेनीज के लिए पितृत्व अवकाश की सुविधा
सरकार ने मई और जुलाई 2025 में लागू की गई जॉब ट्रेनी योजना की समीक्षा के बाद यह कर्मचारी-हितैषी निर्णय लिया है:
पात्रता: ऐसे पुरुष जॉब ट्रेनी जिनके दो या दो से कम बच्चे हैं, वे इस अवकाश का लाभ ले सकेंगे।
समय सीमा: यह 15 दिनों का अवकाश पत्नी के प्रसव के अवसर पर, बच्चे के जन्म से 15 दिन पहले या जन्म के 6 महीने के भीतर किसी भी समय लिया जा सकता है।
जॉइनिंग समय में विस्तार: यदि कोई चयनित जॉब ट्रेनी विशेष परिस्थितियों में जॉइनिंग की अवधि बढ़ाना चाहता है, तो उसके अनुरोध पर सरकार के 9 सितंबर 2016 के दिशा-निर्देशों के तहत विचार किया जाएगा।
जॉब ट्रेनी के परिवार EWS आरक्षण से बाहर
सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के आरक्षण नियमों को और कड़ा किया है:
अब जॉब ट्रेनी योजना के तहत काम कर रहे कर्मियों के परिवारों को भी ईडब्ल्यूएस (EWS) श्रेणी से बाहर माना जाएगा।
इससे पहले केवल नियमित और अनुबंध (कॉन्ट्रेक्ट) कर्मचारियों के परिवार ही इस श्रेणी के लिए अपात्र थे। इसके लिए वर्ष 2019 की अधिसूचना में संशोधन किया गया है।
स्वतंत्रता सेनानियों की विवाहित बेटियों और पोतियों को आरक्षण
महिला सशक्तिकरण और आश्रितों के कल्याण की दिशा में सरकार ने वर्ष 2001 के पुराने नियमों को बदल दिया है:
स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को मिलने वाले 2 प्रतिशत आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया है।
अब स्वतंत्रता सेनानियों की विवाहित बेटियां और विवाहित पोतियां भी सरकारी नौकरियों में इस कोटे का लाभ उठा सकेंगी, जो पहले अमान्य था।
