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अदालत

Mandi : 174 ग्राम चरस रखने के आरोप में दोषियों को सजा

ARB Times DeskBy ARB Times DeskJune 6, 2025Updated:November 23, 2025No Comments1 Min Read
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एआरबी टाइम्स ब्यूरो

मंडी। जिला मण्डी की अदालत ने एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी रवि कुमार और धर्म पाल को चरस रखने का दोषी पाया है। दोनों को 2 वर्ष के साधारण कारावास और ₹10,000/- के जुर्माने की सजा दी गई है। यदि दोषी जुर्माना न चुकाते हैं, तो उन्हें 3 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी मण्डी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 11 जनवरी 2021 को निरीक्षक टेक चन्द की पुलिस टीम ने नाकाबंदी के दौरान एक बस से 174 ग्राम चरस बरामद की थी। आरोपी रवि कुमार और धर्म पाल ने पास रखी पॉलिथीन पाउच में यह अवैध Substance रखा था, जिसकी तलाशी के दौरान पुलिस को मिली। अभियोजन पक्ष ने माननीय न्यायालय के समक्ष 21 गवाह पेश किए, जिनकी गवाही को सही मानते हुए न्यायालय ने दोनों दोषियों को नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम की धारा 20 के तहत सजा सुनाई।

अधिनियम की धारा 20 के तहत सजा सुनाई। #नारकोटिक्स #चरस #हिमाचलप्रदेश #एनडीपीएस #अपराध #न्याय #विधान #मंडी
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