एआरबी टाइम्स ब्यूरो
रामपुर बुशहर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने 450 ग्राम अफीम बरामदगी के एक अहम मामले में तीन आरोपियों — प्रवीण कुमार, रवि कुमार और मुनिश कुमार — को दोषी करार देते हुए 2 साल 6 महीने की कठोर कैद और 15,000-15,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की स्थिति में अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ सकती है।
क्या था मामला?
यह घटना 16 सितंबर 2018 की है जब एएसआई गोपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम गश्त पर थी। दोपहर लगभग 11:45 बजे खवैच जंगल (तहसील आनी, जिला कुल्लू) में एक संदिग्ध कार रोकी गई। कार में सवार तीनों युवक — प्रवीण (34), रवि (25) और मुनिश (25) — जिला बिलासपुर के निवासी थे।
पूछताछ में जब वे संतोषजनक जवाब नहीं दे सके तो शक के आधार पर गाड़ी की तलाशी ली गई। डैशबोर्ड से एक गुलाबी कैरीबैग बरामद हुआ, जिसमें काले-भूरे रंग का पदार्थ पाया गया। सूंघने, चखने और परीक्षण के बाद वह पदार्थ अफीम पाया गया, जिसका कुल वजन 450 ग्राम था।
अदालत में चली सुनवाई
NDPS Act के तहत मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच पूरी की और चार्जशीट दायर की। मुकदमे के दौरान कुल 11 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अदालत ने सभी सबूतों और दलीलों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई। सरकार की तरफ से मुकदमें की पैरवी उप-जिला न्यायवादी कमल चन्देल ने की है।.
