एआरबी टाइम्स ब्यूरो | शिमला
हिमाचल प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने बिजली सब्सिडी का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड को बिजली मीटर से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। यह नई व्यवस्था 15 अप्रैल 2026 से लागू होगी। इसके लिए सरकार एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करने जा रही है, जहां उपभोक्ता घर बैठे ही अपने राशन कार्ड को अधिकतम दो बिजली मीटरों से लिंक कर सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनाना है।
ऑनलाइन होगी पूरी प्रक्रिया
नई व्यवस्था के तहत उपभोक्ताओं को अब बिजली बोर्ड के दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पोर्टल पर लॉगिन करके उपभोक्ता अपना राशन कार्ड नंबर और बिजली मीटर से जुड़ी जानकारी दर्ज करेंगे। इसके बाद विभाग द्वारा सत्यापन किया जाएगा और प्रक्रिया पूरी होने पर राशन कार्ड को मीटर से लिंक कर दिया जाएगा। इस डिजिटल व्यवस्था से उपभोक्ताओं का समय बचेगा और उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से सुविधा और पारदर्शिता दोनों में सुधार होगा।
एक राशन कार्ड पर केवल दो मीटर को ही सब्सिडी
सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब एक राशन कार्ड पर अधिकतम दो बिजली मीटर को ही सब्सिडी का लाभ मिलेगा। यदि किसी उपभोक्ता के नाम पर दो से अधिक मीटर हैं, तो तीसरे मीटर से आगे के सभी कनेक्शनों पर पूर्ण बिजली बिल देना होगा। ऊर्जा विभाग के अनुसार, इस नई प्रणाली से सब्सिडी वितरण में पारदर्शिता आएगी और फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी। इसके साथ ही सरकार को वास्तविक उपभोक्ताओं का सटीक डेटा मिलेगा, जिससे भविष्य की योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकेगा।
