एआरबी टाइम्स ब्यूरो, बिलासपुर | जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर के सचिव प्रतीक गुप्ता ने बताया कि 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर बिलासपुर के साथ घुमारवीं और झंडूता न्यायालय परिसरों में एक साथ आयोजित होगी। लोक अदालत में पूर्व मुकदमेबाजी और न्यायालयों में लंबित मामलों को निपटारे के लिए लिया जाएगा। इनमें बैंक से संबंधित विवाद, श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिल, वैवाहिक विवाद तथा मोटर वाहन चालान से जुड़े मामले शामिल हैं। मोटर वाहन चालान से संबंधित मामलों का ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से डिजिटल निपटारा भी किया जा सकता है। इसके अलावा लोग लोक अदालत से पहले न्यायालय में जाकर भी चालान का निपटारा करवा सकते हैं।
लंबित मामलों के अलावा नए विवाद भी लगाए जा सकेंगे
सचिव ने बताया कि उपरोक्त श्रेणियों में न्यायालय में लंबित मामलों वाले लोग अपने मामले राष्ट्रीय लोक अदालत में लगवा सकते हैं।इसके अलावा जिन लोगों का मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है, वे भी आवेदन प्रस्तुत कर आपसी समझौते के आधार पर विवाद के निपटारे के लिए अपना मामला लोक अदालत में रख सकते हैं।
मुफ्त कानूनी सहायता के लिए इन नंबरों पर करें संपर्क
किसी भी कानूनी समस्या में मुफ्त कानूनी सहायता या सलाह प्राप्त करने के लिए लोग संबंधित हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।
- हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला : 15100 (टोल फ्री)
- जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, बिलासपुर : 01978-221452
- उपमंडलीय विधिक सेवा समिति, बिलासपुर : 01978-224887
- उपमंडलीय विधिक सेवा समिति, घुमारवीं : 01978-254080
लोग अपनी समस्या ईमेल के माध्यम से Secy-dlsa-bil-hp@gov.in पर भी भेज सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण, नई दिल्ली की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, बिलासपुर के दूरभाष नंबर 01978-221452 पर संपर्क किया जा सकता है या अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।
