Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram Threads
    Thursday, October 1
    एआरबी टाइम्स
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    • होम
    • राष्ट्रीय
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • कांगड़ा
      • किन्नौर
      • कुल्लू
      • ऊना
      • चंबा
      • मंडी
      • सिरमौर
      • सोलन
      • हमीरपुर
      • बिलासपुर
      • रामपुर बुशहर
    • राजनीति
    • शिक्षा
    • स्वास्थ्य
    • क्राइम
      • अदालत
    • स्पोर्ट्स
    • मौसम
    • राशिफल
    एआरबी टाइम्स
    अदालत

    Chandigarh : पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी अवैध, फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी अवैध है और ऐसी महिला को फैमिली पेंशन का अधिकार नहीं मिलेगा।
    ARB Times DeskBy ARB Times DeskApril 25, 2026No Comments3 Mins Read
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email
    Follow Us
    Facebook X (Twitter)

    चंडीगढ़ | Punjab and Haryana High Court ने फैमिली पेंशन से जुड़े एक मामले में स्पष्ट किया है कि पहली पत्नी के जीवित रहते की गई दूसरी शादी कानूनन मान्य नहीं होती। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ऐसा विवाह शुरू से ही शून्य (अवैध) माना जाएगा और इससे जुड़ी महिला को न तो कानूनी पत्नी का दर्जा मिल सकता है और न ही विधवा के रूप में फैमिली पेंशन का अधिकार।

    क्या था पूरा मामला

    इस मामले में एक महिला ने याचिका दायर कर दावा किया था कि उसका विवाह एक सेना अधिकारी के साथ हुआ था और उसने पूरे वैवाहिक जीवन में पत्नी की तरह उनके साथ रहकर सभी जिम्मेदारियां निभाईं। महिला का कहना था कि समाज में भी उसे अधिकारी की पत्नी के रूप में स्वीकार किया गया था। याचिका में यह भी बताया गया कि जिस समय विवाह हुआ, उस समय अधिकारी की पहली पत्नी जीवित थी और उनकी पहली शादी कानूनी रूप से वैध थी। हालांकि बाद में पहली पत्नी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद याची ने खुद को एकमात्र जीवनसंगिनी बताया और अधिकारी की मृत्यु के बाद फैमिली पेंशन की मांग की।

    कोर्ट ने क्यों खारिज की याचिका

    मामले की सुनवाई करते हुए Justice Sandeep Moudgil ने सभी तथ्यों और दलीलों पर विचार करने के बाद याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि यदि किसी व्यक्ति की पहली शादी वैध रूप से कायम है, तो उस दौरान की गई दूसरी शादी स्वतः अवैध मानी जाएगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पहली पत्नी की बाद में मृत्यु हो जाने से भी दूसरी शादी को वैध नहीं ठहराया जा सकता। यानी, विवाह की वैधता उसी समय की कानूनी स्थिति से तय होती है, जब विवाह किया गया था, न कि बाद में बदली परिस्थितियों से।

    फैमिली पेंशन पर अदालत की स्पष्ट टिप्पणी

    हाईकोर्ट ने कहा कि फैमिली पेंशन जैसे वैधानिक लाभ केवल उसी व्यक्ति को दिए जा सकते हैं, जिसका वैवाहिक संबंध कानूनन मान्य हो। यदि किसी महिला को कानूनी पत्नी का दर्जा प्राप्त नहीं है, तो उसे विधवा मानकर पेंशन देने का कोई आधार नहीं बनता। अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि पेंशन का अधिकार मृत्यु के समय मौजूद वैध संबंध पर निर्भर करता है। यदि उस समय संबंध कानूनी रूप से मान्य नहीं है, तो बाद में किसी भी आधार पर लाभ नहीं दिया जा सकता।

    सहानुभूति नहीं, कानून के आधार पर होगा फैसला

    कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि ऐसे मामलों में सहानुभूति या सामाजिक परिस्थितियों के बजाय कानून के प्रावधान ही लागू होंगे। भले ही महिला लंबे समय तक अधिकारी के साथ रही हो या परिवार की देखभाल की हो, लेकिन यदि विवाह अवैध है, तो उससे कोई कानूनी अधिकार उत्पन्न नहीं होता।

    #BigamyLaw #ChandigarhNews #CourtDecision #FamilyPension #HighCourt #IndiaNews #LawUpdate #LegalNews #MarriageLaw #PensionRules #SecondMarriage
    Share. Facebook Twitter Telegram Email WhatsApp
    Previous ArticleRampur Bushahr: मंगलाड रूनपू और पलजारा गिंच्छा पुलों को तकनीकी मंजूरी, जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य
    Next Article Mandi: मानसून-2026 की तैयारी तेज: आपदा प्रबंधन पर जिला स्तरीय कार्यशाला, समन्वित कार्रवाई पर जोर
    ARB Times Desk
    • Website

    Related Posts

    Court: पोक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 वर्ष कारावास की सजा

    September 30, 2026

    Himachal High Court : समान काम के लिए समान वेतन संवैधानिक अधिकार, विभाग अलग होने से नहीं कर सकते भेदभाव

    September 29, 2026

    Rampur Bushahr : नाबालिग से दुष्कर्म के दो दोषियों को 20-20 साल की सजा, 10-10 हजार जुर्माना

    September 27, 2026

    Rampur Bushahr News : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास, पांच हजार जुर्माना

    September 27, 2026

    Himachal High Court : पति के चरित्र पर बेबुनियाद आरोप और सेना के अधिकारियों से शिकायत मानसिक क्रूरता

    September 24, 2026

    Chandigarh: स्वच्छता ही सेवा 2026 के तहत एनएचपीसी ने चलाया स्वच्छता एवं जागरूकता अभियान

    September 23, 2026

    Himachal High Court : सरकारी CBSE स्कूलों में 30 सितंबर तक शिक्षकों की भर्ती के आदेश, सरकार से मांगी रिपोर्ट

    September 19, 2026

    Himachal High Court : 12 साल में 11 तबादले, हाईकोर्ट ने कर्मचारी की ट्रांसफर पर लगाई रोक

    September 18, 2026

    NHPC: एनएचपीसी क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ में श्रद्धापूर्वक मनाया गया विश्वकर्मा दिवस

    September 17, 2026

    Rampur Bushahr: राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस पर CISF और IIT कानपुर के बीच दो महत्वपूर्ण समझौते

    September 17, 2026

    Himachal High Court : शादीशुदा बेटी को नौतोड़ जमीन से नहीं किया जा सकता वंचित, सरकार को पट्टा जारी करने का आदेश

    September 17, 2026

    Delhi: एनएचपीसी की अध्यक्षता वाली नराकास फरीदाबाद को मिला ‘सर्वश्रेष्ठ’ राजभाषा शील्ड

    September 15, 2026
    Add A Comment
    Leave A Reply Cancel Reply

    October 2026
    MTWTFSS
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 
    « Sep    
    Useful links

    🛡️ Government Links

    • भारत सरकार पोर्टल
    • हिमाचल प्रदेश सरकार
    • हिमाचल पुलिस
    • हिमाचल प्रदेश सचिवालय
    • NIC
    • RTI Online
    • Election Commission of India

    🎓 Education & Universities

    • HP University (HPU)
    • Central University HP
    • SPU Mandi
    • IGMC Shimla
    • HP Technical University

    💼 Jobs & Services

    • National Career Service
    • HP Employment Portal
    • HPPSC
    • HPSSSB
    • MyGov India
    • UIDAI Aadhaar Services
    Categories
    Archives

    Our Visitor

    1 2 4 8 7 2
    Users Today : 2
    Total Users : 124872
    Total views : 245228
    Home Himachal Crime Politics
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • About us
    • Contact us
    • Disclaimer
    • Privacy Policy 
    • Editorial Policy
    • Terms & Conditions
    Copyright © 2026 ARB Times. All Rights Reserved.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.