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    एआरबी टाइम्स
    अदालत

    Court: फेसबुक पर दोस्ती के बाद नाबालिग को भगाकर दुष्कर्म, दोषी को 10 साल की सजा

    रामपुर स्थित पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म के मामले में किन्नौर के आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
    ATUL RAJBy ATUL RAJJuly 18, 2026No Comments2 Mins Read
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    एआरबी टाइम्स ब्यूरो, रामपुर बुशहर

    अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय पोक्साे कोर्ट किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने आरोपी संतोष कुमार पुत्र छेरिंग, गांव व डाकघर पूह, जिला किन्नौर 10 वर्ष का कारावास व 7,000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। फैसले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने दी।

    उन्होंने बताया कि पीड़िता वर्ष 2020 में दसवीं कक्षा में पढ़ रही थी तथा एसओएस का पेपर देने के लिए रिकांगपिओ आई थी। 19 सितंबर 2020 को जब पीड़िता पेपर देकर वापिस आई तो आरोपी संतोष कुमार जिसे पीड़िता फेसबुक के माध्यम से जानती थी, पीड़िता को मिला। आरोपी ने पीड़िता को शादी के लिए प्रपोज किया और उसको अपनी गाड़ी में रामपुर ले गया, जहां पर वे एक गेस्ट हाउस में ठहरे। आरोपी ने पीड़िता के साथ रात को शारिरीक संबंध बनाये। अगले दिन आरोपी पीड़िता को साथ लेकर रामपुर से वापिस रिकांगपिओ ले आया तथा पीड़िता को शौंगटौंग के पास उतार दिया और कहा कि वह उसे 2 दिन के बाद ले जाएगा। उस समय पीड़िता की आयु मात्र 16 वर्ष थी। इस मध्य पीड़िता के माता पिता ने पुलिस थाना रिकांगपिओ में केस दर्ज करवाया। इसके बाद पीड़िता का चिकित्सा परीक्षण करवाया गया जिसमें रेप की पुष्टि होना पाया गया। अदालत ने कुल 20 गवाहों के साक्षय दर्ज किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदालत ने नाबालिग पीड़िता को भगा कर ले जाने व बलात्कार करने के जुर्म में कुल 10 वर्ष का कारावास व 7,000रूपये जुर्माना की सजा सुनाई।

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    अतुल राज ARB Times के एडिटर हैं और डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में कई वर्षों का अनुभव रखते हैं। समसामयिक घटनाओं, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है। निष्पक्ष, तथ्यपरक और विश्लेषणात्मक पत्रकारिता को प्राथमिकता देते हुए वे पाठकों तक सटीक और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

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