एआरबी टाइम्स ब्यूरो | रामपुर बुशहर
रामपुर विकास खंड की 39 पंचायतों में होने वाले पंचायत चुनावों के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम रामपुर ने रविवार को 83 पोलिंग पार्टियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं नायब तहसीलदार अनमोल भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

सभी पोलिंग पार्टियां 25 मई को अपने-अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करवाने के लिए आवश्यक तैयारियां करेंगी और इसकी रिपोर्ट निर्वाचन अधिकारियों को सौंपेंगी। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस और होमगार्ड जवानों की भी तैनाती की गई है।
गौरतलब है कि रामपुर विकास खंड के अंतर्गत 39 पंचायतें और 159 पोलिंग बूथ आते हैं। यहां 19 पंचायत समिति सदस्यों, तीन जिला परिषद सदस्यों सहित प्रधान, उपप्रधान और वार्ड सदस्यों के चुनाव तीन चरणों में करवाए जाएंगे। पहला चरण 26 मई को आयोजित होगा, जबकि अन्य चरण 28 और 30 मई को संपन्न होंगे। यही पोलिंग पार्टियां आगामी चरणों में भी चुनाव प्रक्रिया पूरी करवाएंगी।

सहायक निर्वाचन अधिकारी अनमोल ने बताया कि पोलिंग पार्टियों के खाने-पीने और ठहरने की व्यवस्था के लिए विशेष कमेटियां गठित की गई हैं। इसके अलावा सभी टीमों को मेडिकल किट भी उपलब्ध करवाई गई है।
पंचायत चुनाव तैयारियों को लेकर समन्वय बैठक सम्पन्न
रामपुर विकास खंड में पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन की तैयारियों को लेकर रविवार को मिनी सचिवालय रामपुर में समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सहायक निर्वाचन अधिकारी (जिला परिषद) एवं उपमंडलाधिकारी (नागरिक) रामपुर हर्ष अमरेन्द्र सिंह ने की।
बैठक में सहायक निर्वाचन अधिकारियों, सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान पंचायत चुनावों की तैयारियों, मतदान प्रक्रिया से संबंधित व्यवस्थाओं, सेक्टर स्तर की रिपोर्टों और निर्वाचन कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई।
उपमंडलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते पूरी की जाएं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ अपने दायित्व निभाएं।
उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि किसी भी व्यक्ति को मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। केवल सहायक निर्वाचन अधिकारी और सेक्टर अधिकारियों को आवश्यक सूचना आदान-प्रदान के लिए मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की अनुमति रहेगी। अधिकारियों को सेक्टर रजिस्टर और फील्ड रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए।
