एआरबी टाइम्स ब्यूरो | शिमला
हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंडी और शिमला जिले के तीन सरकारी डिग्री कॉलेजों के विलय के आदेश को रद्द कर दिया है। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से नई अधिसूचना जारी की गई है। इससे पहले सरकार ने 2 जून 2026 को जारी अधिसूचना के तहत इन कॉलेजों के विलय का फैसला लिया था, लेकिन अब उसमें आंशिक संशोधन करते हुए संबंधित आदेश वापस ले लिए गए हैं।
उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, मंडी जिले के आर्यभट्ट सरकारी डिग्री कॉलेज संधोल और सरकारी डिग्री कॉलेज कोटली के विलय के आदेश निरस्त कर दिए गए हैं। इसके अलावा शिमला जिले के सरकारी डिग्री कॉलेज ननखड़ी के युक्तिकरण संबंधी आदेश भी तत्काल प्रभाव से वापस ले लिए गए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने जून महीने की शुरुआत में विद्यार्थियों की संख्या, संसाधनों के बेहतर उपयोग और प्रशासनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कई शिक्षण संस्थानों के युक्तिकरण का फैसला लिया था। इसी क्रम में कुछ सरकारी डिग्री कॉलेजों के विलय की अधिसूचना भी जारी की गई थी। हालांकि, इन फैसलों के बाद कई क्षेत्रों में स्थानीय लोगों, विद्यार्थियों और जनप्रतिनिधियों ने सरकार के समक्ष अपनी चिंताएं और आपत्तियां रखी थीं।
अब उच्च शिक्षा विभाग ने पूर्व में जारी अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए तीन कॉलेजों के संबंध में लिए गए निर्णय को वापस ले लिया है। विभाग की ओर से जारी नए आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। इससे इन कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों और स्थानीय लोगों को राहत मिली है। हालांकि, सरकार की ओर से फिलहाल यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इन कॉलेजों के विलय के आदेश वापस लेने के पीछे क्या कारण रहे। माना जा रहा है कि विभिन्न स्तरों पर मिले सुझावों और जनभावनाओं को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग की नई अधिसूचना के बाद संबंधित कॉलेज पहले की तरह स्वतंत्र रूप से संचालित होते रहेंगे।
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