एआरबी टाइम्स ब्यूरो , कांगड़ा | हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी से जुड़े एक मामले में अदालत ने दो महिलाओं को दोषी करार देते हुए एक-एक साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर अदालत ने 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला पुलिस जिला नूरपुर के डमटाल थाना क्षेत्र से जुड़ा है।
अदालत ने 14 सितंबर को मामले की सुनवाई के दौरान दलवीरो निवासी इंदौरा और रोशनी निवासी चन्नी को एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया। दोनों के खिलाफ मादक पदार्थों से जुड़े मामले में कानूनी कार्रवाई चल रही थी। यह मामला डमटाल थाना की एफआईआर संख्या 65/2021 से संबंधित है। पुलिस के अनुसार प्राथमिकी एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21, 29 और 61-85 के तहत दर्ज की गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने मामले से जुड़े साक्ष्य जुटाए और आरोपियों के खिलाफ अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी तरीके से पक्ष रखा गया। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर दोनों महिलाओं को दोषी माना। इसके बाद उन्हें एक-एक साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है।
नशे के खिलाफ कार्रवाई जारी
हिमाचल पुलिस का कहना है कि प्रदेश में नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ऐसे मामलों में तस्करी से जुड़े नेटवर्क की पहचान करने और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दे रही है।पुलिस के मुताबिक, यह सजा पुलिस की विस्तृत जांच और अदालत के समक्ष प्रभावी अभियोजन का परिणाम है। पुलिस नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी तथा एनडीपीएस अधिनियम से जुड़े अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है।पुलिस के मुताबिक नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए जांच और कानूनी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
