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    अदालत

    Court: 52 ग्राम चिट्टा तस्करी मामले में दो दोषी करार, मुख्य आरोपी को 4 साल कठोर कारावास

    रोहड़ू में 52.16 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) तस्करी मामले में विशेष न्यायाधीश ने दो आरोपियों को दोषी ठहराया। मुख्य आरोपी गगन भूषण को 4 वर्ष कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
    ATUL RAJBy ATUL RAJJune 1, 2026No Comments
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    एआरबी टाइम्स ब्यूरो | राेहड़ू

    जिला शिमला के रोहड़ू थाना में वर्ष 2022 में दर्ज 52.16 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) की बरामदगी और तस्करी से जुड़े मामले में विशेष न्यायाधीश, रोहड़ू की अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।

    अभियोग संख्या 122/2022, दिनांक 17 जुलाई 2022, के तहत एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 और 29 में दर्ज इस मामले में 37 वर्षीय गगन भूषण निवासी गांव बिजोरी, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला को दोषी ठहराया गया। अदालत ने उसे 4 वर्ष के कठोर कारावास तथा 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। मामले में सह-आरोपी 26 वर्षीय मनदीपा निवासी तहसील जुब्बल, जिला शिमला को भी दोषी पाया गया। अदालत ने उसे 1 माह 15 दिन के कठोर कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उसे 7 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

    पुलिस के अनुसार मामले की जांच तत्कालीन अन्वेषण अधिकारी सहायक उपनिरीक्षक राकेश कुमार द्वारा की गई थी। जांच के दौरान वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाए गए और उन्हें व्यवस्थित रूप से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष और पुलिस अधिकारियों के समन्वित प्रयासों के चलते आरोपियों के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने में सफलता मिली। जिला शिमला पुलिस ने कहा है कि मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा तथा ऐसे अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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