शिमला। हिमाचल प्रदेश में बैंकों और एटीएम तक नकदी पहुंचाने वाली कैश वैन तथा सड़क किनारे खाद्य पदार्थ बेचने वाली मोबाइल कैंटीन का संचालन महंगा हो सकता है। प्रदेश सरकार ने इन दोनों श्रेणियों के वाहनों के लिए अलग-अलग कर दरें निर्धारित करने का प्रस्ताव दिया है। प्रस्तावित व्यवस्था हिमाचल में पंजीकृत वाहनों के साथ दूसरे राज्यों में पंजीकृत ऐसे वाहनों पर भी लागू हो सकती है।
हल्के, मध्यम और भारी वाहनों के लिए अलग-अलग दरें
परिवहन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, हल्के व्यावसायिक वाहनों पर सालाना 12 हजार रुपये, मध्यम वाहनों पर 15 हजार रुपये और भारी वाहनों पर 20 हजार रुपये कर प्रस्तावित है। इसके अलावा, सरकार ने मोटर वाहन कराधान अधिनियम की अनुसूची में संशोधन कर कैश वैन और मोबाइल कैंटीन के लिए अलग कर दरें निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा है।
दूसरी अधिसूचना में अधिक कर दरें प्रस्तावित
एक अन्य अधिसूचना में हल्के व्यावसायिक वाहनों के लिए 15 हजार रुपये, मध्यम वाहनों के लिए 20 हजार रुपये और भारी व्यावसायिक वाहनों के लिए 30 हजार रुपये सालाना कर प्रस्तावित किया गया है। परिवहन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर 30 दिनों के भीतर आम लोगों और संबंधित पक्षों से सुझाव एवं आपत्तियां मांगी हैं। सरकार प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद अंतिम निर्णय लेगी। फिलहाल ये कर दरें प्रस्तावित हैं। अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि कौन-सी दरें लागू होंगी और नई व्यवस्था किस रूप में प्रभावी होगी।
