एआरबी टाइम्स ब्यूरो | धर्मशाला
कांगड़ा जिले के शाहपुर क्षेत्र में पिता की हत्या के मामले में धर्मशाला स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी बेटे को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शीतल शर्मा की अदालत ने शाहपुर निवासी सुनील कुमार को अपने पिता खुशहाल सिंह की हत्या का दोषी पाया। यह मामला 22 जून 2021 का है, जब पुलिस थाना शाहपुर में हत्या का मामला दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, गांव मच्छयाल, तहसील शाहपुर निवासी कुशलता देवी ने पुलिस को सूचना दी थी कि उनका बेटा सुनील कुमार घर में झगड़ा कर रहा है। जब वह अपने पति के कमरे के बाहर पहुंचीं तो अंदर से शोर-शराबे की आवाजें सुनाई दीं। कमरे में जाकर देखा तो सुनील कुमार हाथ में कुल्हाड़ी जैसा लोहे का हथियार लिए खड़ा था, जबकि उनके पति खुशहाल सिंह चारपाई पर गंभीर रूप से घायल पड़े थे।
इसके बाद कुशलता देवी ने कमरे की कुंडी बाहर से बंद कर दी और पुलिस व ग्रामीणों को सूचना दी। घायल खुशहाल सिंह को तत्काल सिविल अस्पताल शाहपुर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच पूरी होने के बाद अदालत में चालान पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 25 गवाहों के बयान, दस्तावेजी साक्ष्य और वैज्ञानिक प्रमाण अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए। सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने सुनील कुमार को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास (उम्रकैद) और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
